न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। PAN कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है। अगर आपने इस तारीख तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं कराया तो यह रद्द हो जाएगा। पैन-आधार लिंक नहीं कराने वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ी राहत दी है लेकिन ये राहत शर्त के साथ दी गई है।
अब तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने चार बार लिंकिंग की तारीख को बढ़ा चुका है लेकिन इस बार तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि CBDT ने इसमें एक शर्त तय कर दी है। शर्त का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने से साफ है कि अब पैन-आधार लिंकिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी।
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शर्त यह होगी कि 31 मार्च के बाद जब तक आप PAN-आधार लिंक नहीं कराते तब तक इसे रद्द माना जाएगा। मतलब इसे निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लिंक कराने के बाद ही पैन कार्ड वापस ऑपरेशनल होगा।
आसान भाषा में समझें तो 31 मार्च के बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड तब तक रद्द रहेगा, जब तक आधार से लिंक नहीं होता। इस बीच किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपके पैन कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा।
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CBDT ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें इनकम टैक्स के एक्ट 1962 में कुछ बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1962 के नियम 114AA में सब-सेक्शन 114AAA जोड़ा गया है।
नए नियम में अगर कोई टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2020 तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराता तो उस पर यह नया नियम लागू होगा। CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, उन्हें 31 मार्च 2020 तक आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है।
लिंक नहीं कराने वालों के पैन कार्ड 31 मार्च के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। हालांकि लिंक कराने के बाद उन्हें दोबारा ऑपरेटिव कर दिया जाएगा।