न्यूज डेस्क
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है तो इन प्रदर्शनकारियों को लेकर योगी सरकार का एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रदेश भर में करीब 1200 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलीगढ़ में 60 महिलाओं, प्रयागराज में 300 महिलाओं, इटावा में 200 महिलाओं और 700 पुरुषों पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद भी लखनऊ के घंटाघर से लेकर प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में प्रदर्शन जारी है। रायबरेली के टाउनहॉल में भी मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं।
इस बीच घंटाघर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है।
गौरतलब है कि लखनऊ में महिलाओं का विरोध पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर सख्ती दिखाई और केस दर्ज कर दिया। दो दिन पहले यूपी पुलिस की ओर से लखनऊ में तीन मुकदमें दर्ज किए गए। इसमें मशहूर शायर मुनव्वर राणा की दो बेटियों के नाम भी शामिल हैं।
यूपी के कानपुर, एटा, इटावा, अलीगढ़ में भी CAA के खिलाफ गोलबंदी हो गई है और महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि जबतक CAA को मोदी सरकार वापस नहीं लेती है, धरना जारी रहेगा।
वहीं, राजधानी के घंटाघर में सीएए और एनआरसी को लेकर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने समर्थन दिया है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर दर्ज मुकदमे की कड़ी निंदा की और प्रदर्शनकारी महिलाओं को सलाम किया। फरंगी महली ने कहा कि मुल्क का संविधान हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का हक देता है। हम उनके एफआईआर की निंदा करते हैं।
मुस्लिम महिलाओं ने कोई गैर कानून तरीके से विरोध नहीं किया। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, वह खुद गैर कानूनी बात कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इन महिलाओं का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा।
बता दें कि 17 जनवरी से नागरिकता संशोध कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को लेकर लखनऊ में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और इसके उल्लंघन के आरोप में प्रदर्शन कर रहीं करीब 160 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है।