जुबिली न्यूज़ डेस्क
मध्यप्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गई है। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें कि मामला जयसिंहनगर, शहडोल निवासी विजित कुमार द्विवेदी व राजेश सिंह कंवर की याचिका से संबंधित है।मंगलवार को न्यायमूर्ति सुजय पॉल व जस्टिस अंजुलि पालो की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक गुप्ता ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता हाईस्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुए लेकिन उन्हें अर्थशास्त्र विषय के निरस्त किए गए प्रश्नों के अंक नियमानुसार प्रदान नहीं किए गए। यदि ऐसा किया जाता तो वे परीक्षा में सफल हो जाते। सवाल उठता है कि जब 32 प्रश्न निरस्त हो गए थे, तो उनके अंक नियमानुसार प्रदान करने में क्या हर्ज था।
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