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अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी समेत सभी सात दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई है। इसके अलावा दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15 – 15 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
इससे पहले अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी आरोपितों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना था।
आपको बता दें कि 20 जुलाई 2010 में गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दी थी। उसके बाद जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की।
इसके बाद मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। सीबीआई ने जांच के दौरान सभी सातों आरोपी को दोषी पाया था। दीनू बोघा जूनागढ़ से भाजपा 2009 से 2014 तक सांसद रहे हैं।
दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग को लेकर उसके खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने जांच के बाद दीनू सोलंकी इस हत्या के मामले में बरी कर दिया था।
बाद में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा सोलंकी की जमानत पर भी अमित जेठवा के परिवारवालों ने याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2014 में सोलंकी को जमानत दे दी थी।