जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। दिल्ली दंगे को लेकर कडक़डड़ूमा कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें नौ आरोपियों को दोषी पाया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य के साथ बवाल काटा गया था।
इसके आलावा कोर्ट ने ये भी पाया है कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो पूरी तरह साबित होते हैं।
कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया
कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत कुछ कहा। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी एक भीड़ का हिस्सा थे और उस झुंड का जो पहले से सांप्रदायिक भावनाओं से भरा बैठा था, उसका सिर्फ एक उदेश्य था, हिंदू समुदाय की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इस दौरान पुलिस ने उनको पीछे हटने के लिए कहा था लेकिन उन लोगों ने अपना बवाल जारी रखा। बता दें कि एक याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है।
गौरतलब हो कि रेखा शर्मा नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि तीन साल पहले 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया था और फिर जमकर लूटपाट की थी।
इतना ही नहीं भीड़ ने उनके ऊपर वाले कमरे को आग के हवाले कर दिया था। इस वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही माना है और 9 आरोपियों को दोषी पाया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, फैजल और रशीद हैं।