जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद छह करोड़ से अधिक खाताधारकों वाले सेवानिवृत्ति कोष कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दर को अधिसूचित करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय की सहमति मिलने के बाद ईपीएफ पर ब्याज की दर को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने अधिसूचना के लिए औपचारिक मंजूरी दी। अब सरकारी गजट में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ मुख्यालय खाताधारकों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए निर्देश देगा।
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इस साल मार्च में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने गंगवार की अध्यक्षता में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी थी।
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इस साल सितंबर में ईपीएफओ ने अपने ट्रस्टियों की बैठक में 8.5% ब्याज को 8.15% और 0.35% की दो किस्तों में विभाजित करने का फैसला किया था। हालांकि बाद में मंत्रालय ने एक बार में ही पूरे 8.5% अंशदान को खाताधारकों के खातों में डालने का फैसला किया।
श्रम मंत्री ने कहा कि आज ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की, जिसमें ईपीएफ के सभी 6 करोड़ खाताधारकों को एक बार में 8.5% इंटरेस्ट पेमेंट एक ही इंस्टॉलमेंट में देने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 9 सितंबर 2020 को EPFO सेंट्रल बोर्ड ने COVID-19 संकट का हवाला देते हुए कहा था कि 31 दिसंबर 2020 के बाद ही EPF ग्राहकों को ब्याज भुगतान का एक हिस्सा दिया जाएगा।
ऐसे जानें बैलेंस
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद ईपीएफओ के संदेश के जरिए पीएफ की डिटेल मिल जाएगी। यहां भी आपका यूएएन, पैन और आधार लिंक होना जरूरी है।
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