जुबिली स्पेशल डेस्क
साल 2023 अब धीरे-धीरे खत्म होने जा रहा है। रविवार को आज से अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है। इस दिन से देश में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं कई नई चीजे लागू भी एक अक्टूबर से हो गई है।
अगर इन बदलाव पर गौर करे तो इनमें से कुछ में राहत है लेकिन और चीजों में आम आदमी के लिए बड़ा झटका देने वाला है। आज यानी एक अक्टूबर से 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए और समय देते हुए राहत दी है जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में तगड़ा इजाफा बड़ा झटका जरूर लगा है।
आइए नजर डालते हैं पांच अहम बदलाव पर
1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर
पहला बड़ा बदलाव कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर है। दरअसल एक अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा करने का फैसला किया गया है। इसके साथ नई कीमत सुनकर आम आदमी को बड़ा झटका लगना तय है। इसकी कीमत में सीधे तौर पर 209 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,731.50 रुपये हो गई है, जो इससे पहले सितंबर में 1,522 रुपये में मिल रहा था।
2. बर्थ सर्टिफिकेट बना सिंगल डॉक्यूमेंट
वहीं एक और बड़ा बदलाव तब देखने को मिला है जब एक अक्टूबर से 2023 से देशभर में अब बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्युमेंट के तौर पर देखा जायेगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर अन्य किसी डॉक्युमेंट की जगह आप महज बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये उसी तरह से काम करेगा जैसे जैसे की आधार काड होता है।
ये आज से लागू हो गया है। इसके लागू होने से अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।
3 .स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर बढ़ी ब्याज दर
वहीं इस महीने से एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि स्मॉल सेविंग सकीम्स में शामिल 5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी लागू हो गई है ।
रेकरिंग डिपॉजिट ब्याज दर को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया गया है। एक साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 6.9 फीसदी, दो साल के लिए टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7 फीसदी और 5 साल के टीडी पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा।
4. 2000 रुपये के नोट बदलवाने की डेडलाइन बढ़ी
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोट बदलवाने और जमा कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि ये सितंबर में खत्म हो गया था लेकिन केंद्रीय बैंक ने सितंबर महीने के आखिरी दिन यानी शनिवार एक सर्कुलर जारी करते हुए इसकी डेडलाइन 7 अक्टूबर तय कर दी है।29 सितंबर तक 96 फीसदी 2,000 रुपये के नोट बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वापस आ चुके थे।
5.टीसीएस का नया नियम जान ले
अक्टूबर महीने की पहली तारीख से टीसीएस का नया नियम लागू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक खर्च पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये या इससे कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा।