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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के फैसले को निरस्त कर दिया है।
बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार की अपील मंजूर कर ली है।
कोर्ट के इस फैसले को बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य की नीतीश सरकार को समान कार्य के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर पिछले 10 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस मामले को लेकर कुछ महीने पहले अंतिम सुनवाई हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
समान काम के लिए समान वेतन देने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने 11 याचिकाएं दायर की थी। इस मामले में बिहार सरकार को केंद्र सरकार समर्थन भी मिला था।