जुबिली न्यूज डेस्क
2 सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ है, जब दिल्ली में सिखों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। सज्जन कुमार पर आरोप था कि उन्होंने दंगों के दौरान सिखों को निशाना बनाने में भूमिका निभाई थी और उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। इससे पहले, 2013 में सिख विरोधी दंगों के मामले में उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी ठहराया। यह फैसला सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है, और दंगे में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है।
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आजीवन कारावास की सजा काट रहे
सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया. शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली. 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए.