जुबिली न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर एक घर में छापा मारकर 132 बोतल देशी-विदेशी शराब की बोतलें बरामद कीं. इस व्यक्ति ने अपने घर के बेसमेंट में बाकायदा बार बना रखा था. पुलिस को उम्मीद थी कि अदालत इस कार्रवाई के लिए पुलिस की पीठ ठोंकेगी लेकिन पुलिस ने पहली ही पेशी पर पुलिस को फटकार लगाते हुए पकड़े गए शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि आबकारी क़ानून के तहत एक व्यक्ति अपने घर पर कितनी शराब रख सकता है. दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 25 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अपने घर पर नौ लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन और रम के अलावा 18 लीटर बियर रख सकता है.
दिल्ली पुलिस की इस जानकारी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जिस व्यक्ति को अदालत में पेश किया है उसके पास 132 बोतल शराब मिली है. जिसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, वोडका, जिन और रम है. इसके अलावा 55.4 लीटर बियर मिली है.
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने छापा मारकर शराब और बियर बरामद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली लेकिन यह नहीं देखा कि जिस घर में छापा मारा गया है वह संयुक्त परिवार है. उस घर में 25 साल से ज्यादा उम्र के छह लोग हैं. ऐसे में पहली नज़र में भी इस परिवार ने आबकारी क़ानून का उल्लंघन नहीं किया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि जहाँ पर शिकायत किसी अपराध का खुलासा नहीं करती है वहां पर इस तरह की कार्रवाई कष्टदायक और दमनकारी होती है. सिर्फ एक सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति के घर पर इस तरह की छापेमारी करते हुए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और यह तय कर दिया जाए कि पकड़ा गया व्यक्ति अपराधी है जबकि यह भी न देखा जाए कि जिस घर में छापेमारी की जा रही है वहां संयुक्त परिवार रहता है या फिर एकल परिवार.
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